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Two Wheeler Subsidy : महिलाओं के नाम पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर मिलेगी ₹36000 की सब्सिडी

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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, यदि कोई व्यक्ति महिला के नाम पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदता है, तो उसे बैटरी क्षमता के आधार पर ₹36,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

यह पहल न केवल पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगी, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करेगी।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

बैटरी क्षमता के अनुसार सब्सिडी

  • ₹12,000 प्रति किलोवाट बैटरी क्षमता पर सब्सिडी।
  • 3 किलोवाट बैटरी वाले वाहन के लिए अधिकतम ₹36,000 तक सहायता।
  • महिला के नाम पर वाहन पंजीकरण अनिवार्य।
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अतिरिक्त लाभ

  • यदि महिला के पास वैध टू-व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ₹10,000 अतिरिक्त।
  • यह लाभ केवल नए वाहन खरीद पर लागू होगा।

Two Wheeler Subsidy

 

इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 के तहत अन्य प्रावधान

सीएनजी ऑटो-रिक्शा पर बदलाव

  • अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद।
  • मौजूदा सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने पर ₹10,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी (अधिकतम ₹45,000 तक)।

स्क्रैपिंग और रूपांतरण बोनस

  • 12 साल से पुराने ऑटो को स्क्रैप करने पर ₹20,000 बोनस।
  • पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलने पर एकमुश्त ₹1,00,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन।
  • यह लाभ प्रति व्यक्ति केवल एक बार मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा।
  • चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज और वाहन पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य।
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FAQ

1. अधिकतम सब्सिडी कितनी मिलेगी?
महिला के नाम पर वाहन खरीदने पर बैटरी क्षमता के आधार पर अधिकतम ₹36,000, और लाइसेंस होने पर ₹10,000 अतिरिक्त।

2. यह योजना कब तक लागू रहेगी?
नीति 2.0 के तहत, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सटीक समयसीमा सरकार द्वारा घोषित की जाएगी।

3. क्या यह योजना सेकेंड-हैंड इलेक्ट्रिक वाहन पर लागू है?
नहीं, यह केवल नए वाहनों की खरीद पर लागू है।

4. आवेदन कैसे करें?
दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।

5. क्या पुरुष भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ, लेकिन वाहन महिला के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।

One Comment

  1. क्या महिला का दिल्ली का निवासी होना आवश्यक है
    उत्तर प्रदेश की महिला को छुट मिलेगी

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