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Ration Card Apply: राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना हुआ आसान

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Ration Card Apply:भारत में राशन कार्ड की भूमिका सिर्फ एक दस्तावेज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार है। यह कार्ड खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि इसके ज़रिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को उचित दरों पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब केंद्र और राज्य सरकारें इसे और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसी क्रम में राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने की प्रक्रिया को भी डिजिटल कर दिया गया है, जिससे लोग अब यह कार्य घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं।

अगर आपके परिवार में हाल ही में किसी का विवाह हुआ है, कोई नवजात शिशु हुआ है, या कोई अन्य व्यक्ति परिवार का हिस्सा बना है,तो आप बिना सरकारी दफ्तर गए ही उसके नाम को राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं। यह नई व्यवस्था पारदर्शिता के साथ-साथ लोगों की समय और ऊर्जा दोनों की बचत करती है। हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी शर्तों और दस्तावेज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होता है।

नवविवाहित जोड़े के लिए विवाह प्रमाणपत्र, दोनों पति-पत्नी के आधार कार्ड, ससुराल का राशन कार्ड (जहां नाम जोड़ना है), और परिवार के मुखिया की हालिया फोटो की जरूरत होती है। वहीं, अगर नवजात बच्चे को जोड़ना है, तो उसका जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो), परिवार का मौजूदा राशन कार्ड और मुखिया की तस्वीर दस्तावेज़ के रूप में अनिवार्य हैं।

Ration Card Apply

ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया

ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया को राज्य सरकारों ने सरल और चरणबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे आम नागरिक भी इसे सहजता से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “नया पंजीकरण” या “Register” के विकल्प पर क्लिक करके एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं। इसके बाद पोर्टल में लॉगिन करें और “नया सदस्य जोड़ें” (Add New Member) का विकल्प चुनें।

मांगी गई जानकारी जैसे सदस्य का नाम, जन्म तिथि, संबंध, आधार नंबर इत्यादि भरने के बाद संबंधित स्कैन किए हुए दस्तावेज़ अपलोड करें। पूरी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और सिस्टम द्वारा जनरेट की गई एप्लिकेशन आईडी को सुरक्षित रखें। इसी ID से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं। ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया राज्य के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि हर राज्य का अलग पोर्टल और प्रणाली होती है:-

जैसे उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया fcs.up.gov.in पोर्टल के माध्यम से होती है। आवेदन के बाद यदि सभी दस्तावेज और जानकारी सही हों, तो नाम जोड़ने की प्रक्रिया सामान्यतः 7 से 15 कार्यदिवस में पूरी हो जाती है। अगर किसी कारणवश आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आपको दिए गए कारण के अनुसार सुधार करके दोबारा आवेदन करना होगा। वैसे तो यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन यदि किसी को तकनीकी परेशानी हो या इंटरनेट की सुविधा न हो, तो वह लोक सेवा केंद्र (CSC) या नजदीकी राशन डीलर की मदद से ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है।

एक बार नया नाम राशन कार्ड में जुड़ जाने के बाद, आप उसका अपडेटेड प्रिंट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या अपने नजदीकी राशन विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह सुविधा उन लाखों परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है जो पारिवारिक परिवर्तनों के बाद भी अपने राशन कार्ड को अद्यतन बनाए रखना चाहते हैं।

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